प्रधानमंत्री के कर्तव्य – अनुच्छेद 78

अनुच्छेद 53 – कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा ।
अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा ।
अनुच्छेद 75 – प्रधानमंत्री की नियुक्ति , मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद का आकार 15% , दलबदल के आधार पर अयोग्य मंत्री नहीं, मंत्री परिषद का लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ।
अनुच्छेद 78 – प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  • प्रत्येक कार्यपालिक निर्णय एवं विधि प्रस्ताव की सूचना ।
  • इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किये जाने पर सूचना देना ।
  • किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करवाना ।

मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में

  1. मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह ।
  2. मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ।
  3. मंत्रियों को पद से हटाना — इस्तीफे के लिए कहना, राष्ट्रपति को कहकर हटवाना ।
  4. मंत्रियों के कार्यकलापों को नियंत्रित तथा निर्देशित करना ।
  5. मंत्रिपरिषद के निर्णय को प्रभावित कर सकता है – अध्यक्षता करके ।
  6. त्यागपत्र देकर मंत्रीपरिषद को भंग कर सकना ।

प्रधानमंत्री के कर्तव्य – अनुच्छेद 78

 

राष्ट्रपति के सम्बन्ध में

  1. मंत्रियों की नियुक्ति, उनके मध्य विभागों को बटवारा एवं उनके निष्कासन के लिए सलाह ।
  2. मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके हर कार्य के लिए सलाह देता है – अध्यादेश , संवैधानिक पर नियुक्ति करना आदि ।

संसद के सम्बन्ध में

  1. संसद को आहूत (बुलाना) करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना — इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना ।
  2. राज्यसभा में 12 सदस्यों एवं लोकसभा में 02 एंग्लो इंडियन के मनोनयन हेतु सिफारिश करना ।
  3. संयुक्त अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति को सलाह ।

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