वर्ष 1950 में भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था । यह राज्य सभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और परिषदों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 324 द्वारा इस निकाय को शक्ति प्राप्त है।
निर्वाचन आयोग के कार्य
- निर्वाचन करवाना
- आचार सहिंता लागू करना
- अयोग्यता सम्बन्धी परामर्श
- चुनाव चिन्ह प्रदान करना
- दलों का पंजीकरण
- राष्ट्रीय दल बनाना
- निर्वाचन नामावली तैयार करना
निर्वाचन आयोग एक सुपर कैबिनेट एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय है । मुख्य चुनाव आयुक्त ( C.E.C.) उसी प्रक्रिया से निकला जायेगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं चुनाव आयुक्त (E.C.) मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ।