राजभाषा – भाग 17

Rajbhasha – राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351

संघ की राजभाषा

1. अंग्रेज़ी ( 15 वर्ष 1965 तक )

2.हिंदी ( 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम बनाकर )

दो राज्य या केंद्र व राज्य के बीच संबंध -अंग्रेज़ी भाषा में रह सकती है । परन्तु दो राज्य आपस में नियम बनाकर -हिंदी में व्यवहार (अनुवाद अंग्रेज़ी में ) करेंगे ।

राज्य की राजभाषा (Rajbhasha)

अंग्रेज़ी केवल भाषा के रूप में रहेगी किन्तु मान्यता हिंदी भाषा को ही दिया गया है । विधन मंडल क्षेत्रीय भाषा को राज्यभाषा के रूप में उपयोग कर सकता है किन्तु हार कार्य का अनुवाद अंग्रेजी में होगा ।

राजभाषा – भाग 17

Rajbhasha

न्यायपालिका या विधि बनाने में

सभी प्रकार के दस्तावेज एवं विधि (Law) अंग्रेजी में रहेंगे ।

सुप्रीम कोर्ट – सुप्रीम कोर्ट की राज भाषा अंग्रेज़ी रहेगी ।

हाई कोर्ट – दस्तावेज़ की भाषा अंग्रेजी में रहेगी किन्तु अन्य भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है ।

अन्य रूप में राजभाषा

344 -राज्यभाषा आयोग

350 (A) -मातृभाषा में बात रखने /शिकायत करने का अधिकार

350 (B) -अल्पसंख्यको के भाषा से सम्बंधित विशेष अधिकारी

351- हिंदी के विकाल का प्रयास

न्यायपालिका-उच्चतम न्यायालय

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