संवैधानिक संशोधन

Constitutional Amendment-संवैधानिक संशोधन एक आवश्यकता है क्यूंकि संविधान बनाने वाले मनुष्य है और भविष्य में क्या हो सकता है ये जन पाना असम्भव है, इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है ।

संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment) निम्नानुसार किये गए है :

  • 1st – 1951 नवीं अनुसूची – गैर वाद योग्य विषय ।
  • 7th – 1956 राज्य पुनर्गठन ।
  • 10th – 1961 में दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शाषित प्रदेश में शामिल ।
  • 12th – 1962 गोवा और दमन दिव केंद्र शाषित प्रदेश में शामिल ।
  • 13th – नागालैंड ।
  • 14th – पोंडिचेरी ।
  • 24th (1971) – सम्पूर्ण संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास ।
  • 25th (1971) – नया अनुच्छेद 31 (c ) जोड़ा गया जिसमें 39 (ख ) ( ग ) उदार करने की बात हो वहां पर अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं माना जायेगा ।
  • 26th संशोधन – “प्रिवीपर्स” (भारतीय शासक के विशेषाधिकार) को समाप्त किया गया ।
  • 35 वां संशोधन – सिक्किम उपराज्य के रूप में जोड़ा गया ।
  • 36 वां संशोधन – सिक्किम राज्य के रूप में जुडाऔर राजतंत्र समाप्त करते हुए लोकतंत्र की स्थापना ।
  • 42 वां संशोधन – प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता” शब्द जोड़ा गया, लघु संविधान निर्माण, एवं आपातकालीन उपबंधों में बदलाव ।

Constitutional Amendment

  • 44 वां संशोधन – संपत्ति के अधिकार को सूचि से हटा दिया गया, 31 से 300 (क) ।
  • 52 वां संशोधन – दल बदल अधिनियम पारित (1985)।
  • 61 वां संशोधन – व्यस्क मताधिकार (1989) ।
  • 65 वां संशोधन – ST SC एक आयोग ।
  • 69 वां संशोधन – दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र घोषित ।
  • 73 वां संशोधन – पंचायती राज का गठन (1992) ।
  • 74 वां संशोधन – नगरीय निकाय का गठन (1992) ।
  • 84 वां संशोधन – 1971 की जनगणना और 1991 में आबंटन ।
  • 87 वां संशोधन – 1971 की जनगणना के आधार पर सीटो का आबंटन 1991 की जगह 2001 लिखा जाए ।
  • 89 वां संशोधन – ST SC आयोग को अलग अलग किया गया ।
  • 91 वां संशोधन – मंत्री परिषद का आका निश्चित किया गया (15%) ।
  • 93 वां संशोधन – सभी प्रकार के आरक्षण को 2020 तक बढाया गया ।
  • 97 वां संशोधन – 43 (B) के तहत सहकारी सामितियाँ बनने का मूल अधिकार दिया गया, एवं भाग 9 (ख) सहकारी संश्थाएं ।
  • 100 वां संशोधन – बंगलादेश के साथ भूमि हस्तांतरण ।
  • 101 वां संशोधन – GST (विधेयक नं 122 ) ।
  • 102 वां संशोधन – OBC आयोग का गठन (विधेयक नं 123 ) ।
  • 103 वां संशोधन – सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को आरक्षण 10% ।
  • 104 वां संशोधन – SC एवं ST के आरक्षण अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढाया गया ।
  • 108 वां संशोधन – महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 33% का आरक्षण ।
  • 113 वां संशोधन – आठवीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पर ओडिया भाषा ।

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