राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी एवं  एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जन सामान्य मानव के समस्त अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि कि रक्षा करता है ।
इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
अध्यक्ष – सेवानिर्वित मुख्य न्यायाधीश (भारत) ।
सदस्य –
प्रथम –  सर्वोच्च न्यायलय से सेवानिर्वित या कार्यरत ।
द्वितीय – उच्च न्यायलय के न्यायाधीश सेवानिर्वित या कार्यरत ।
तृतीय एवं चतुर्थ – विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभवी व्यक्ति ।

मानव अधिकार आयोग सदस्यों का पद

  • अनुसूचित जनजाति (ST) का अध्यक्ष ।
  • अनुसूचित जाति (SC) का अध्यक्ष ।
  • अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ।
  • महिला आयोग का अध्यक्ष ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

 

नियुक्ति

  • प्रधानमंत्री
  • गृहमंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • राज्यसभा का उप सभापति
  • दोनों सदनों के विपक्षों के नेता

प्रकृति

  • सलाहकारी

रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट को संसद पटल में रखा जाएगा और जिन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ उनका कारण उनको बताना होगा ।

कार्यकाल

05 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो ।

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